
नई दिल्ली/कोटा: केंद्र सरकार और पेट्रोलियम मंत्रालय ने घरेलू एलपीजी (LPG) सिलेंडर की बुकिंग को लेकर नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। नए नियमों के अनुसार, अब उपभोक्ताओं को एक सिलेंडर की डिलीवरी मिलने के बाद अगले 21 दिनों तक दूसरी बुकिंग करने की अनुमति नहीं होगी। यह नियम तुरंत प्रभाव से लागू कर दिया गया है।
क्यों लिया गया यह फैसला?
हाल ही में वैश्विक स्तर पर चल रहे तनाव (ईरान-इजराइल और मध्य पूर्व संकट) के कारण कच्चे तेल और गैस की आपूर्ति को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। इस स्थिति में लोग घबराहट (Panic Booking) में आकर जरूरत से ज्यादा सिलेंडर स्टोर न करें, इसे रोकने के लिए ‘लॉकिंग पीरियड’ को 15 दिन से बढ़ाकर 21 दिन कर दिया गया है।
मुख्य बदलाव और नए नियम:
• 21 दिन का अंतराल: ऑयल मार्केटिंग कंपनियों (IOC, BPCL, HPCL) ने अपने सॉफ्टवेयर को अपडेट कर दिया है। अब डिलीवरी के 21 दिन पूरे होने से पहले आपका बुकिंग अनुरोध स्वीकार नहीं किया जाएगा।
• DAC कोड अनिवार्य: अब गैस सिलेंडर की डिलीवरी के समय उपभोक्ता को Delivery Authentication Code (DAC) देना अनिवार्य होगा। यह कोड बुकिंग के समय आपके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर ओटीपी की तरह आएगा।
• e-KYC जरूरी: सरकार ने सभी उपभोक्ताओं के लिए ई-केवाईसी (e-KYC) करवाना अनिवार्य कर दिया है ताकि सब्सिडी और कनेक्शन की पारदर्शिता बनी रहे।
• कमर्शियल उपयोग पर रोक: घरेलू सिलेंडरों का कमर्शियल उपयोग करने वालों के खिलाफ अब सख्त कार्रवाई की जाएगी।
कंपनियों ने स्पष्ट किया है कि देश में गैस की कोई किल्लत नहीं है, यह कदम केवल सुचारू आपूर्ति और जमाखोरी रोकने के लिए उठाया गया है।


